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खनन पर्यवेक्षक ने किया अवैध पोकलैंड मशीन कोशिश की चालानी कार्रवाई

आज दिनांक 27.05.2026 को निर्देशानुसार तहसील कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत खोह नदी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड सेतु के अपस्ट्रीम भाग में आवंटित उपखनिज लॉट जो कि श्री अजय सिंह रावत, पुत्र श्री महाबीर सिंह रावत, निवासी- 09, ऊपर सारथी विहार, अजबपुर कलां, तहसील व जिला देहरादून के पक्ष में स्वीकृत है। में जाँच करने उपरान्त आख्या उपलब्ध कराये जाने पर बाद जाँच आख्या निम्नवत है:—

उपरोक्त उपखनिज लॉट के मध्य भाग में 01 पोकलेन मशीन को खनन कार्य करते हुये देखा गया (फोटोग्राफ्स संलग्न)। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 में निहित प्राविधानानुसार बिना अनुमति पोकलेन के प्रयोग की दशा में रु० 5,00,000/- (पांच लाख) अर्थदण्ड आगणित होता है। पोकलेन मशीन के समीप ही एक गढ्ढा बना है जिसकी पैमाइश की गयी जो कि 16 मी० \times 15 मी० \times 2.5 मी० में है। अर्थात् 600 घ०मी० (1080 टन) का अवैध रूप से खनन किया गया है, जिस पर कि नियमानुसार रु० 2,89,200/- अर्थदण्ड आगणित होता है।

इसके अतिरिक्त फायर ब्रिगेड सेतु के डाउनस्ट्रीम भाग में पट्टेधारक द्वारा स्थापित धर्मकाँटे से आगे लगभग 200 मी० दूरी पर (गाड़ीघाट पुल के समीप) 07 डम्पर जिनमें कि उपखनिज लदा हुआ देखा गया। बावक्त पट्टेधारक के प्रतिनिधि की मौजूदगी में उक्त डम्परों के रवन्ना प्रपत्र के बारे में पूछा गया। उनके द्वारा रवन्ना उपलब्ध कराये गये, किन्तु कुछ रवन्नों में जाँच के बाद का समय अंकित था। फोटो साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त डम्परों को पोकलेन मशीन से भरा गया है जबकि पोकलेन मशीन के उपयोग की अनुमति नहीं थी। मौके पर वाहन चालक उपलब्ध नहीं थे।

उक्त डम्पर वाहनों की सूची निम्नवत है:

\frac{\text{UK15CA}}{3839} (12 टायरा)

\frac{\text{UK15CA}}{1937} (12 टायरा)

\frac{\text{UK15CA}}{9786} (12 टायरा)

\frac{\text{UK15CA}}{2100} (12 टायरा)

\frac{\text{UK15CA}}{9292} (12 टायरा)

\frac{\text{UK15CA}}{3775} (12 टायरा)

\frac{\text{UK15CA}}{2237} (10 टायरा)

इस प्रकार बिना विधिमान्य पास/ई-रवन्ना प्रपत्र के पाये जाने पर कुल 06 (12 टायरा) डम्परों पर नियमानुसार रु० 12,48,000/- अर्थदण्ड आगणित होता है व 01 (10 टायरा) डम्पर पर रु० 1,04,000/- अर्थदण्ड आगणित होता है। इस प्रकार कुल अर्थदण्ड धनराशि रु० 21,41,200/- (इक्कीस लाख इकतालीस हजार दो सौ) मौके पर ही पट्टेधारक के प्रतिनिधि श्री शोएब खान की सुपुर्दगी दी गयी व हिदायत दी गयी कि उक्त मशीन को यथास्थिति यथास्थान रखा जायेगा, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, उपरोक्त डम्परों के चालन की स्थिति पट्टेधारक द्वारा स्थापित धर्मकाँटे में उपलब्ध सी०सी०टी०वी० कैमरों से भी देखी जा सकती है कि किस समय उनके द्वारा उपखनिज परिवहन किया जा रहा था।

इस प्रकार उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 व उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 के सुसंगत नियमों के उल्लंघन किये जाने पर उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

27.05.2026

(नीरज कुमार रावत)

सह० खनिज पर्यवेक्षक

भू० खनि० वि० पौड़ी गढ़वाल।

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